क्या है अनुच्छेद 370? भारत का संविधान क्यों देता था जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा?

By iastoppers.com

अनुच्छेद 370 का परिचय

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था।

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ऐतिहासिक संदर्भ

इसे 1949 में प्रभावी बनाया गया, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने इसे तैयार किया।

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विशेष प्रावधान

अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, भारत सरकार रक्षा, विदेश, वित्त और संचार के अलावा अन्य मामलों में राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कानून नहीं बना सकती थी।

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राज्य की विशिष्टता

इस अनुच्छेद के कारण, जम्मू-कश्मीर के पास अपनी नागरिकता, संपत्ति के कानून और मौलिक अधिकार थे।

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सीमाएं और प्रतिबंध

भारत के अन्य नागरिक जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे और वहां बस भी नहीं सकते थे।

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अनुच्छेद 370 का निरसन

5 अगस्त 2019 को, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त हो गई।

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लद्दाख का परिदृश्य

इसी क्रम में, जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को वैध मानते हुए अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया।

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वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, और अब उन्हें अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है।

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